भारत सरकार
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ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
GLIDERS INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम , रक्षा मंत्रालय)
Govt of India Undertaking , Ministry of Defence
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मैनुअल्स और नीतियाँ

 

ओएफबी प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2018 (OFBPM 2018) में परिशिष्ट

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर पूर्ववर्ती ओएफबी के प्रोक्योरमेंट मैनुअल अर्थात् OFBPM 2018 का पालन कर रहा है। OFBPM 2018 के अध्याय 2 में निम्नलिखित धारा 2.48 सम्मिलित की गई है और इसे 05.03.2022 से लागू किया जाएगा।

 

जीआईएल प्रोक्योरमेंट मैनुअल

जोखिम प्रबंधन नीति – ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (GIL) निरंतर इस प्रयास में रहेगा कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े मौजूदा तथा संभावित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्राथमिकता और न्यूनतम किया जा सके।

यह नीति कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(n) के अनुरूप है, जो कंपनी को जोखिम आकलन और जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता बताती है। प्रावधान का अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“धारा 134(3)(n) – कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन का एक वक्तव्य, जिसमें उन जोखिम तत्वों की पहचान शामिल होगी, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।”

कंपनी के निदेशक मंडल समय-समय पर कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा और मूल्यांकन करेगा, ताकि प्रबंधन एक सुव्यवस्थित ढांचे के माध्यम से जोखिमों को नियंत्रित कर सके।

विभागाध्यक्ष, इकाई प्रमुख, महाप्रबंधक और वरिष्ठ महाप्रबंधक अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे और इसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल को देंगे।

 

जोखिम प्रबंधन नीति (Risk Management Policy)